मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े कथित भूमि घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. मैसूर की लोकायुक्त और बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि अदालत में भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत दर्ज मामलों में अदालती कार्रवाई पर अगले आदेश तक कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी है, जिसे सिद्धारमैया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.