उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपी विकास यादव को पैरोल देने से मना कर दिया है। यादव 25 जेल की सजा काट रहा है। नीतीश कटारा की 2002 में हत्या कर दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और यह कोई राहत दिए बिना पूरी की जानी है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपी विकास यादव को पैरोल देने से मना कर दिया है। यादव 25 जेल की सजा काट रहा है। नीतीश कटारा की 2002 में हत्या कर दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और यह कोई राहत दिए बिना पूरी की जानी है।