पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंग रेप केस में दोषी विनय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने खुद को मानसिक रोगी बताकर अपना इलाज कराने की मांग की थी. विनय ने अपनी अर्जी में दावा करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया और सिर व हाथ की चोटों के लिए उसे बेहतर इलाज की जरूरत है. दोषी विनय शर्मा की ओर से एक आवेदन में कहा गया कि मानसिक बीमारी के 'उच्च स्तरीय उपचार' के लिए उसे दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज (आईएचबीएएस) में स्थानांतरित करने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की गई.
पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंग रेप केस में दोषी विनय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने खुद को मानसिक रोगी बताकर अपना इलाज कराने की मांग की थी. विनय ने अपनी अर्जी में दावा करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया और सिर व हाथ की चोटों के लिए उसे बेहतर इलाज की जरूरत है. दोषी विनय शर्मा की ओर से एक आवेदन में कहा गया कि मानसिक बीमारी के 'उच्च स्तरीय उपचार' के लिए उसे दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज (आईएचबीएएस) में स्थानांतरित करने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की गई.