दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपये की गारंटी जमा कराने के बाद ही उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी जा सकती है. अदालत ने साथ ही गोयल की उस याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (एलओसी) को चुनौती दी है.
न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि गोयल को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. वह यदि अभी विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें 18,000 करोड़ रुपये की गारंटी जमा करानी होगी. केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यह 18,000 करोड़ रुपये की गंभीर धोखाधड़ी का मामला है और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) इसकी जांच कर रहा है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपये की गारंटी जमा कराने के बाद ही उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी जा सकती है. अदालत ने साथ ही गोयल की उस याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (एलओसी) को चुनौती दी है.
न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि गोयल को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. वह यदि अभी विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें 18,000 करोड़ रुपये की गारंटी जमा करानी होगी. केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यह 18,000 करोड़ रुपये की गंभीर धोखाधड़ी का मामला है और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) इसकी जांच कर रहा है.