कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अपील पर गुरुवार को सुनवाई की. एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में कथित MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के लिए कर्नाटक के राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखा था.
खंडपीठ में जस्टिस केवी अरविंद भी शामिल हैं. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कई प्रमुख वरिष्ठ वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं. सीएम सिद्धारमैया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने वाला एकल न्यायाधीश का आदेश त्रुटिपूर्ण था.