केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) 12% से घटकर अब 5% हो गया है और ई-व्हीकल के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है. साथ ही उन्होंने बताया, "सरकार ई-व्हीकल को खरीदने के लिए ऋणों पर अदा किए गए ब्याज पर ₹1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर छूट देगी."
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) 12% से घटकर अब 5% हो गया है और ई-व्हीकल के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है. साथ ही उन्होंने बताया, "सरकार ई-व्हीकल को खरीदने के लिए ऋणों पर अदा किए गए ब्याज पर ₹1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर छूट देगी."