कैबिनेट ने युवाओं पर ई-सिगरेट के प्रभाव को देखते हुए इनके उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, आयात, निर्यात, वितरण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसका उल्लंघन करने वाले को पहली बार ₹1 लाख जुर्माने के साथ एक साल की जेल जबकि बार-बार ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल के साथ ₹5 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
कैबिनेट ने युवाओं पर ई-सिगरेट के प्रभाव को देखते हुए इनके उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, आयात, निर्यात, वितरण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसका उल्लंघन करने वाले को पहली बार ₹1 लाख जुर्माने के साथ एक साल की जेल जबकि बार-बार ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल के साथ ₹5 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.