घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि महुआ का संसद से निष्कासन बना रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उनको अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती. ये मामला इतना आसान नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने महुआ की संसद कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत देने की अर्जी को ठुकरा दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट मोइत्रा के निष्कासन के खिलाफ अर्जी का परीक्षण करेगा. अदालत ने लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.