राजधानी की ACJM कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी व भड़काऊ भाषण देने के मामले में तलब किया है. राहुल को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने राहुल को प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया है. कोर्ट ने उनका पक्ष जानने के लिए 10 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी.