राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया है। बिल के तहत दिल्ली में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर व पोस्टिंग को लेकर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उप-राज्यपाल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद यह बिल लाया गया था।