ममता बनर्जी के सिर पर खुले आम ईनाम की घोषणा करने वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता योगेश वार्ष्णेय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. योगेश ने अदालत में अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना ने सभी एफआईआर को एक अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका को भी खारिज कर दिया. जैसे ही योगेश के वकील बहस करने के लिए खड़े हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, 'किसी मुख्यमंत्री के सिर पर ईनाम की घोषणा करना काफी गंभीर मामला है. अगर आप किसी मुख्यमंत्री को धमकी देने की हिम्मत रखते हैं तो आपको कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए.'
ममता बनर्जी के सिर पर खुले आम ईनाम की घोषणा करने वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता योगेश वार्ष्णेय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. योगेश ने अदालत में अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना ने सभी एफआईआर को एक अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका को भी खारिज कर दिया. जैसे ही योगेश के वकील बहस करने के लिए खड़े हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, 'किसी मुख्यमंत्री के सिर पर ईनाम की घोषणा करना काफी गंभीर मामला है. अगर आप किसी मुख्यमंत्री को धमकी देने की हिम्मत रखते हैं तो आपको कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए.'