गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
बता दें कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, जिसे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे।
अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई थी। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे।
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
बता दें कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, जिसे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे।
अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई थी। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे।