सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 फरवरी से एक्सपायर हुए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन परमिट और पंजीकरण की वैधता अवधि बढ़ा दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एडवाइज़री में मंत्रालय ने ऐसे दस्तावेज़ों को 30 जून तक वैध मानने को कहा है। लॉकडाउन के कारण मुश्किल झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए ऐसा किया गया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 फरवरी से एक्सपायर हुए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन परमिट और पंजीकरण की वैधता अवधि बढ़ा दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एडवाइज़री में मंत्रालय ने ऐसे दस्तावेज़ों को 30 जून तक वैध मानने को कहा है। लॉकडाउन के कारण मुश्किल झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए ऐसा किया गया है।