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Added on : 2020-05-02 07:23:42

कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. हालांकि लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है. हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.
लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए.
साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.
 

कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. हालांकि लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है. हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.
लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए.
साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.
 

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