2002 ते गोधरा कांड में अहमदाबाद की एक विशेष एसआईटी अदालत ने बुधावार को याकूब पटालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि 2002 के गोधरा कांड में एसआईटी कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई, जबकि तीन को निर्दोष छोड दिया था।
गोधरा कांड मामले में विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीन को निर्दोष छोड दिय। साबरमती जेल की स्पेशल कोर्ट इस हत्याकांड मामले में मुख्य फैसला पहले ही सुना चुकी है, जिसमें 11 को मृत्युदंड वं20 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी.
अहमदाबाद के साबरमती जेल में बनाई गई स्पेशल अदालत में 27 फरवरी,2002 को साबरमती एस-6 में सवार 59 कारसेवकों को जिंदा जला देने के मामले की सुनवाई चल रही है।
2002 ते गोधरा कांड में अहमदाबाद की एक विशेष एसआईटी अदालत ने बुधावार को याकूब पटालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि 2002 के गोधरा कांड में एसआईटी कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई, जबकि तीन को निर्दोष छोड दिया था।
गोधरा कांड मामले में विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीन को निर्दोष छोड दिय। साबरमती जेल की स्पेशल कोर्ट इस हत्याकांड मामले में मुख्य फैसला पहले ही सुना चुकी है, जिसमें 11 को मृत्युदंड वं20 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी.
अहमदाबाद के साबरमती जेल में बनाई गई स्पेशल अदालत में 27 फरवरी,2002 को साबरमती एस-6 में सवार 59 कारसेवकों को जिंदा जला देने के मामले की सुनवाई चल रही है।