केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। आयकर विभाग के लिए नीति-निर्माण बनाने वाले निकाय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और टैक्स ऑडिट के लिए नियत तारीख को बढ़ा दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। आयकर विभाग के लिए नीति-निर्माण बनाने वाले निकाय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और टैक्स ऑडिट के लिए नियत तारीख को बढ़ा दिया है।