केरल सरकार ने केंद्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) और उसके नियमों को लागू करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिन्हें हाल ही में अधिसूचित किया गया. एक आवेदन में एलडीएफ सरकार ने प्रस्तुत किया कि सीएए नियमों के लागू होने के साथ जो व्यक्ति इसके अनुसार नागरिकता के हकदार बन गए हैं, वे नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे. वादी राज्य सीएए का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा. प्रस्तुत किये गये नियम एवं आदेश असंवैधानिक हैं.