गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है. बता दें, संघीय एजेंसी ने 56 साल के केजरीवाल को पिछले साल मार्च 2024 में गिरफ्तार करने के बाद एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है. यह घटनाक्रम 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले हुआ है. इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर 2024 में आदेश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर केस चलाने के लिए पहले परमीशन लेनी होगी.