उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और नवनिर्वाचित सांसद कार्ति चिदंबरम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रजिस्ट्री के पास जमा 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। यह राशि उन्होंने विदेश यात्रा की शर्त पर जमा करवाए थे। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति से कहा है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें।
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और नवनिर्वाचित सांसद कार्ति चिदंबरम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रजिस्ट्री के पास जमा 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। यह राशि उन्होंने विदेश यात्रा की शर्त पर जमा करवाए थे। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति से कहा है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें।