कर्नाटक के 15 बागी विधायकों के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की बात करते हुए कोर्ट ने कहा, "विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर एक समयसीमा में फैसला करें और उसे कोर्ट के सामने रखा जाए." बता दे कि विधानसभा की कार्यव़ाही में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को विश्वास मत हासिल करना है.
कर्नाटक के 15 बागी विधायकों के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की बात करते हुए कोर्ट ने कहा, "विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर एक समयसीमा में फैसला करें और उसे कोर्ट के सामने रखा जाए." बता दे कि विधानसभा की कार्यव़ाही में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को विश्वास मत हासिल करना है.