शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालतके न्यायाधीश मोटोम देबबर्मा को सजा सुनाई है। 2014 में न्यायाधीश ने कानून को ताक पर रख नशे में धूत बेहद लापरवाही से सड़क पर गाड़ी दौड़ाई थी। जज टी. वाईफी ने ये फैसला लिया कि मोटोम देबबर्मा की सैलरी में दो साल तक वेतन वृद्धि नहीं की जाए।