बहुचर्चित चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी है. सुनवाई के दौरान CBI के जवाब पर लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखा गया. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनको पांच लाख रुपया जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. बता दे कि देवघर मामले में आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें ये जमानत मिली है.
बहुचर्चित चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी है. सुनवाई के दौरान CBI के जवाब पर लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखा गया. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनको पांच लाख रुपया जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. बता दे कि देवघर मामले में आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें ये जमानत मिली है.