दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि 'किसी भी व्यक्ति' के लिए अपने निजी या ऑफिशियल वाहन में फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि उसके जारी किए गए दिशा-निर्देशों का तात्पर्य सभी 'सार्वजनिक स्थानों' से है। सरकार ने कहा कि निजी वाहन इसी श्रेणी में आते हैं और इसे 'प्राइवेट ज़ोन' नहीं माना जा सकता।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि 'किसी भी व्यक्ति' के लिए अपने निजी या ऑफिशियल वाहन में फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि उसके जारी किए गए दिशा-निर्देशों का तात्पर्य सभी 'सार्वजनिक स्थानों' से है। सरकार ने कहा कि निजी वाहन इसी श्रेणी में आते हैं और इसे 'प्राइवेट ज़ोन' नहीं माना जा सकता।