पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस(ICJ) ने अपना फैसला सुना दिया है. इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी है. भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया. कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया लेकिन ICJ ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा पाकिस्तान को अपने फैसले (सजा-ए-मौत) की फिर से समीक्षा करनी चाहिए. इस मामले में फैसले की बेंच में एडहॉक न्यायाधीश तस्सदुक हुसैन गिलानी समेत 16 न्यायाधीश शामिल रहे. गौरतलब है कि 16 में से 15 जज, भारत के हक में थे.
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस(ICJ) ने अपना फैसला सुना दिया है. इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी है. भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया. कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया लेकिन ICJ ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा पाकिस्तान को अपने फैसले (सजा-ए-मौत) की फिर से समीक्षा करनी चाहिए. इस मामले में फैसले की बेंच में एडहॉक न्यायाधीश तस्सदुक हुसैन गिलानी समेत 16 न्यायाधीश शामिल रहे. गौरतलब है कि 16 में से 15 जज, भारत के हक में थे.