नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना रेप या उसके प्रयास में नहीं आता', इलाहाबाद HC के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक विवादित फैसले पर सख्त रुख अपनाते हुए उस पर तत्काल रोक लगा दी है। यह मामला एक यौन उत्पीड़न के आरोप से जुड़ा था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 'स्तन पकड़ना और पजामा की डोरी खींचना' बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी. आर. गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां असंवेदनशील और अमानवीय हैं। कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।