भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज हो गई है. इसके बाद आकाश को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है. इंदौर नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने का वीडियो सामने आने के बाद आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया था. बता दे कि आकाश के खिलाफ IPC की धारा 353, 294, 323 506, 147, 148 के तहत मामला दर्ज हुआ है.
भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज हो गई है. इसके बाद आकाश को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है. इंदौर नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने का वीडियो सामने आने के बाद आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया था. बता दे कि आकाश के खिलाफ IPC की धारा 353, 294, 323 506, 147, 148 के तहत मामला दर्ज हुआ है.