सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज(CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से 31 अगस्त तक बढ़ा दी है.
आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द आईटीआर फॉर्म फाइल की जाए. हालांकि इसके लिए फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ डॉक्युमेंट की जरूरत होगी, जिसे एकसाथ जुटाकर आप ये काम आसान कर सकते हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज(CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से 31 अगस्त तक बढ़ा दी है.
आईटीआर फॉर्म फाइल करने की आखिरी तिथि 31 अगस्त के बाद इसे फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द आईटीआर फॉर्म फाइल की जाए. हालांकि इसके लिए फॉर्म 16 और पैन कार्ड जैसे कुछ डॉक्युमेंट की जरूरत होगी, जिसे एकसाथ जुटाकर आप ये काम आसान कर सकते हैं.