इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए PAN और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन, क्या आप दोनों कार्डों में अलग-अलग नाम या अन्य जानकारियों के चलते लिंक नहीं कर पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों कार्ड्स में नाम या अन्य डिटेल के सुधार के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। आधार और पैन को लिंक करने की सुविधा के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब किसी भी खामी में सुधार के लिए अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर दो हाइपरलिंक जारी किए हैं।
एक लिंक के जरिए आप अपने पैन डेटा में करेक्शन या फिर नया आवेदन कर सकते हैं। वहीं, दूसरे लिंक में आधार कार्ड अपडेट कराने की सुविधा दी गई है। आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर जाकर आवेदक को डेटा अपडेट के प्रूफ के तौर पर अपने स्कैन्ड डॉक्युमेंट्स को अपलोड करना होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए PAN और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन, क्या आप दोनों कार्डों में अलग-अलग नाम या अन्य जानकारियों के चलते लिंक नहीं कर पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों कार्ड्स में नाम या अन्य डिटेल के सुधार के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। आधार और पैन को लिंक करने की सुविधा के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब किसी भी खामी में सुधार के लिए अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर दो हाइपरलिंक जारी किए हैं।
एक लिंक के जरिए आप अपने पैन डेटा में करेक्शन या फिर नया आवेदन कर सकते हैं। वहीं, दूसरे लिंक में आधार कार्ड अपडेट कराने की सुविधा दी गई है। आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर जाकर आवेदक को डेटा अपडेट के प्रूफ के तौर पर अपने स्कैन्ड डॉक्युमेंट्स को अपलोड करना होगा।