अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ज़फरयाब जिलानी ने कहा है, "हम फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हम अगले कदम पर फैसला करेंगे।" दरअसल, कोर्ट ने पूरी विवादित ज़मीन रामलला विराजमान को देने और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन देने का फैसला सुनाया है।
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ज़फरयाब जिलानी ने कहा है, "हम फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हम अगले कदम पर फैसला करेंगे।" दरअसल, कोर्ट ने पूरी विवादित ज़मीन रामलला विराजमान को देने और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन देने का फैसला सुनाया है।