एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही नई आवासीय परियोजनाओं के मामल घटी दर से जीएसटी लगेगा. अब नयी परियोजनाओं पर किफायती आवास श्रेणी में एक प्रतिशत तथा अन्य आवासी श्रेणीयों के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के बिन पांच प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. जीएसटी परिषद ने हाल में हुई अपनी बैठक मेंअस संबंध में निर्णय किया है. इसके साथ ही बिल्डरों को पहले से चल रही निर्माणाघीन आवासीय परियोजनाओं के मामले में पुरानी और नई कर दरों में से किसी एक को चुनने का एक बारगी विकल्प दिया गया है. जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र की मदद के लिए निर्माणाधीन आवास परियोजनाओं पर नयें कर ढांचे को लागू करने की योजना के सिलसिले में नियमों को मंजूरी दी गई थी.
एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही नई आवासीय परियोजनाओं के मामल घटी दर से जीएसटी लगेगा. अब नयी परियोजनाओं पर किफायती आवास श्रेणी में एक प्रतिशत तथा अन्य आवासी श्रेणीयों के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के बिन पांच प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. जीएसटी परिषद ने हाल में हुई अपनी बैठक मेंअस संबंध में निर्णय किया है. इसके साथ ही बिल्डरों को पहले से चल रही निर्माणाघीन आवासीय परियोजनाओं के मामले में पुरानी और नई कर दरों में से किसी एक को चुनने का एक बारगी विकल्प दिया गया है. जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र की मदद के लिए निर्माणाधीन आवास परियोजनाओं पर नयें कर ढांचे को लागू करने की योजना के सिलसिले में नियमों को मंजूरी दी गई थी.