सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रैलियों आदि पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे अपने पास उपलब्ध हेट स्पीच के मटेरियल को तहसीन पूनावाला फैसले के मुताबिक नोडल अफसर को दें. नोडल अफसर कमेटी को इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर मिलना चाहिए.