सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस के वकील विवेक तंखा से कहा कि निर्वाचन आयोग के सामने याचिका लगाएं. चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही हम चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर वैकेंसी भरने के लिए एकसाथ चुनाव होते हैं, लेकिन आकस्मिक यानी कैजुअल वैकेंसी के लिए एक साथ चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं है. अब अदालतों के कई आदेशों और फैसलों से एक तीसरी श्रेणी स्टेट्यूटरी की सामने आ गई है. आप इसकी याचिका आयोग के सामने दाखिल करें.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस के वकील विवेक तंखा से कहा कि निर्वाचन आयोग के सामने याचिका लगाएं. चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही हम चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर वैकेंसी भरने के लिए एकसाथ चुनाव होते हैं, लेकिन आकस्मिक यानी कैजुअल वैकेंसी के लिए एक साथ चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं है. अब अदालतों के कई आदेशों और फैसलों से एक तीसरी श्रेणी स्टेट्यूटरी की सामने आ गई है. आप इसकी याचिका आयोग के सामने दाखिल करें.