सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, जिसमें अशांत क्षेत्रों की संपत्तियों पर 1991 के राज्य कानून के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने से इनकार कर दिया गया था.
यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने वकील से पूछा, "अंतरिम आदेश द्वारा कुछ प्रावधानों को कैसे निलंबित किया जा सकता है?" पीठ ने कहा कि हर कानून के साथ संवैधानिकता की धारणा जुड़ी होती है.