गुजरात की एक अदालत ने 2002 के दंगों के दौरान अलग-अलग घटनाओं में गैंगरेप और हत्या के सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया है। कुल 39 आरोपियों में से 13 की मामले के लंबित रहने के दौरान ही मौत हो गई थी और उनके खिलाफ मुकदमा बंद कर दिया गया था। बकौल अदालत, गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे।