बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि भीड़ हिंसा के आरोपियों को सभी सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई सरकारी कर्मचारी भीड़ हिंसा में शामिल पाया गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। बतौर रिपोर्ट्स, पिछले ढाई महीने में बिहार में 39 भीड़ हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं।
बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि भीड़ हिंसा के आरोपियों को सभी सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई सरकारी कर्मचारी भीड़ हिंसा में शामिल पाया गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। बतौर रिपोर्ट्स, पिछले ढाई महीने में बिहार में 39 भीड़ हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं।