सुप्रीम कोर्ट द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के पॉप्युलर विडियो मेकिंग ऐप TikTok पर बैन लगाने के आदेश पर रोक से इनकार के बाद गूगल और ऐपल ने अपने-अपने प्लेटफॉर्म से इसे हटा लिया है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने गूगल और ऐपल को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से TikTok को हटाने को कहा था। बता दें कि तीन अप्रैल को अपने आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने TikTok के जरिए अश्लील सामग्री की पहुंच पर चिंता जताते हुए सरकार को इसपर बैन लगाने का कहा था। इससे पहले टिकटॉक ने मद्रास हाई कोर्ट के बैन से जुड़े आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के पॉप्युलर विडियो मेकिंग ऐप TikTok पर बैन लगाने के आदेश पर रोक से इनकार के बाद गूगल और ऐपल ने अपने-अपने प्लेटफॉर्म से इसे हटा लिया है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने गूगल और ऐपल को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से TikTok को हटाने को कहा था। बता दें कि तीन अप्रैल को अपने आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने TikTok के जरिए अश्लील सामग्री की पहुंच पर चिंता जताते हुए सरकार को इसपर बैन लगाने का कहा था। इससे पहले टिकटॉक ने मद्रास हाई कोर्ट के बैन से जुड़े आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।