GST काउंसिल ने रियल एस्टेट पर GST की दरें घटाने का फैसला किया। अब सस्ते घरों पर जीएसटी दर बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के 8 फीसदी की जगह 1 फीसदी हो गई। नॉन अफोर्डेबल घरों के लिए बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के जीएसटी दर 22 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कीया गया।
GST काउंसिल ने रियल एस्टेट पर GST की दरें घटाने का फैसला किया। अब सस्ते घरों पर जीएसटी दर बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के 8 फीसदी की जगह 1 फीसदी हो गई। नॉन अफोर्डेबल घरों के लिए बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के जीएसटी दर 22 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कीया गया।
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