राज्य शासन ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने के लिये अधिनियमों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया निर्धारण के लिये प्रमुख सचिव राजस्व की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय समिति गठित की है। समिति 30 दिन की समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही कर अपर मुख्य सचिव वन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
वन विभाग के पदेन सचिव समिति के संयोजक/सदस्य सचिव बनाये गये हैं। अन्य चार सदस्य, राजस्व सचिव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-अभिलेख), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) एवं वन सचिव हैं।
राज्य शासन ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने के लिये अधिनियमों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया निर्धारण के लिये प्रमुख सचिव राजस्व की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय समिति गठित की है। समिति 30 दिन की समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही कर अपर मुख्य सचिव वन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
वन विभाग के पदेन सचिव समिति के संयोजक/सदस्य सचिव बनाये गये हैं। अन्य चार सदस्य, राजस्व सचिव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-अभिलेख), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) एवं वन सचिव हैं।