सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र सरकार के गिरने को लेकर कहा है कि विधायकों के बीच मतभेद राज्यपाल के लिए फ्लोर टेस्ट बुलाने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा, "(बागी विधायक) तीन साल साथ रहे...फिर अचानक उन्हें तलाक चाहिए था।" बकौल कोर्ट, तत्कालीन राज्यपाल को बागी विधायकों से अलगाव का कारण पूछना चाहिए था।