बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को निर्देश दिया कि वह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर 4 मार्च तक कोई कार्रवाई न करे.
बुच, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के प्रबंध निदेशक सुंदररमन राममूर्ति और चार अन्य अधिकारियों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.