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हॉट टोपिक
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Added on : 2019-06-23 17:35:49

मुंबई की फेमिली कोर्ट में एक ऐसा दुर्लभ मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया. यहां तलाक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही 35 साल की एक महिला ने अपने अलग रह रहे पति से दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. महिला का कहना है कि उसकी मां बनने की उम्र खत्म होने से पहले वह अलग रह रहे पति के साथ वैवाहिक संबंध बहाल करके या फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए गर्भ धारण करने की अनुमति चाहती है

टीओआई की खबर के मुताबिक, कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का उल्लेख किया है कि बच्चे पैदा करने के लिए पति की सहमति जरूरी है. ऑर्डर के मुताबिक, प्रतिवादी असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव टेक्नोलॉजी के तहत बच्चे पैदा करने के लिए सहमति देने से मना कर सकता है. लेकिन अनुचित तरीके से इनकार करने पर आगे कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है. 

असल में अलग रह रहे पति ने 2017 में कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. वहीं, महिला ने साथ रहने के लिए आवेदन दिया था. दोनों ही मामलों में याचिका लंबित है. इसी बीच महिला ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए याचिका दायर कर दी.

हालांकि, पति ने महिला के बच्चे पैदा करने की मांग को गलत और गैरकानूनी बताते हुए विरोध किया. लेकिन कोर्ट ने महिला की मांग को स्वीकार करते हुए आईवीएफ से बच्चे पैदा करने पर डॉक्टर से रिपोर्ट देने को कहा.

मुंबई की फेमिली कोर्ट में एक ऐसा दुर्लभ मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया. यहां तलाक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही 35 साल की एक महिला ने अपने अलग रह रहे पति से दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. महिला का कहना है कि उसकी मां बनने की उम्र खत्म होने से पहले वह अलग रह रहे पति के साथ वैवाहिक संबंध बहाल करके या फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए गर्भ धारण करने की अनुमति चाहती है

टीओआई की खबर के मुताबिक, कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का उल्लेख किया है कि बच्चे पैदा करने के लिए पति की सहमति जरूरी है. ऑर्डर के मुताबिक, प्रतिवादी असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव टेक्नोलॉजी के तहत बच्चे पैदा करने के लिए सहमति देने से मना कर सकता है. लेकिन अनुचित तरीके से इनकार करने पर आगे कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है. 

असल में अलग रह रहे पति ने 2017 में कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की थी. वहीं, महिला ने साथ रहने के लिए आवेदन दिया था. दोनों ही मामलों में याचिका लंबित है. इसी बीच महिला ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए याचिका दायर कर दी.

हालांकि, पति ने महिला के बच्चे पैदा करने की मांग को गलत और गैरकानूनी बताते हुए विरोध किया. लेकिन कोर्ट ने महिला की मांग को स्वीकार करते हुए आईवीएफ से बच्चे पैदा करने पर डॉक्टर से रिपोर्ट देने को कहा.

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