काला हिरण शिकार मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर के एक कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है. सलमान के खिलाफ गलत हलफनामा पेश करने की राज्य सरकार की अर्जी को सीजेएम ग्रामीण जज ने खारिज कर दिया. सलमान पर आरोप था कि उन्होंने वर्ष 2006 में कोर्ट में गलत हलफनामा दाखिल किया कि उनके हथियार का लाइसेंस खो गया है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था.
काला हिरण शिकार मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर के एक कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है. सलमान के खिलाफ गलत हलफनामा पेश करने की राज्य सरकार की अर्जी को सीजेएम ग्रामीण जज ने खारिज कर दिया. सलमान पर आरोप था कि उन्होंने वर्ष 2006 में कोर्ट में गलत हलफनामा दाखिल किया कि उनके हथियार का लाइसेंस खो गया है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था.