डीडीएमए ने त्योहारों के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार, 31 अक्टूबर तक त्योहारों में मेलों, फूड-स्टॉल, झूला, जुलूस, प्रदर्शन और रैलियों की अनुमति नहीं होगी। वहीं, सभी आयोजकों को ज़िला अधिकारी से कार्यक्रमों की अनुमति लेना अनिवार्य है। किसी बंद जगह पर क्षमता के 50% लोगों को जाने की अनुमति होगी।
डीडीएमए ने त्योहारों के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार, 31 अक्टूबर तक त्योहारों में मेलों, फूड-स्टॉल, झूला, जुलूस, प्रदर्शन और रैलियों की अनुमति नहीं होगी। वहीं, सभी आयोजकों को ज़िला अधिकारी से कार्यक्रमों की अनुमति लेना अनिवार्य है। किसी बंद जगह पर क्षमता के 50% लोगों को जाने की अनुमति होगी।