सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का हर तरह का अपमान एससी/एसटी ऐक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अपमान तभी माना जाएगा जब अपमान उनके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से जुड़े होने को लेकर और सार्वजनिक स्थल पर किया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का हर तरह का अपमान एससी/एसटी ऐक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अपमान तभी माना जाएगा जब अपमान उनके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से जुड़े होने को लेकर और सार्वजनिक स्थल पर किया गया हो।