सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम से वीवीपीएटी पर्चियों के 50 प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. 22 राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम से 50 प्रतिशत वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान की याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि एक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों में ईवीएम से वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम से वीवीपीएटी पर्चियों के 50 प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. 22 राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम से 50 प्रतिशत वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान की याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि एक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों में ईवीएम से वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान किया जाएगा.