अगर आप TV रिचार्ज के नए नियम को लेकर परेशान हैं तो आपको इस खबर से राहत मिलने वाली है. दरअसल, दूरसंचार नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए एक महीने यानी 31 जनवरी तक का समय दिया है. इससे पहले ट्राई के नए नियम 29 दिसंबर से लागू होने वाले थे लेकिन प्रसारकों और डीटीएच ऑपरेटर्स की अपील के बाद 1 महीने का समय दिया गया है.
ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा, ‘हमने गुरुवार को प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों) के साथ एक बैठक की. सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की. हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे सुगम और व्यवधान मुक्त सेवा के लिए विकल्पों का चयन कर सकें. ’
अगर आप TV रिचार्ज के नए नियम को लेकर परेशान हैं तो आपको इस खबर से राहत मिलने वाली है. दरअसल, दूरसंचार नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए एक महीने यानी 31 जनवरी तक का समय दिया है. इससे पहले ट्राई के नए नियम 29 दिसंबर से लागू होने वाले थे लेकिन प्रसारकों और डीटीएच ऑपरेटर्स की अपील के बाद 1 महीने का समय दिया गया है.
ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा, ‘हमने गुरुवार को प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों) के साथ एक बैठक की. सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की. हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे सुगम और व्यवधान मुक्त सेवा के लिए विकल्पों का चयन कर सकें. ’