केरल के एक वकील ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ उनके सार्वजनिक बयानों को लेकर आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है. वकील का आरोप है कि धनखड़ की टिप्पणियों से सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कम करने का प्रयास किया गया है.
सुभाष थेक्कडन, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ने दावा किया है कि 17 अप्रैल, 2025 को उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने और बदनाम करने के उद्देश्य से थी. उन्होंने 8 अप्रैल, 2025 को 'तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के संदर्भ में यह टिप्पणी की थी.