दिल्ली में 2005 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में पटियाला हाउस कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने किसी को भी ब्लास्ट का दोषी नहीं माना। तीन में से 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। तीसरे आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना लेकिन गैरकानूनी गतिविधि चलाने के आरोप में। उसे 10 साल सजा सुनाई गई जो वह पहले ही काट चुका है। 12 साल पहले दीपावली के ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना में 60 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए थे।
दिल्ली में 2005 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में पटियाला हाउस कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने किसी को भी ब्लास्ट का दोषी नहीं माना। तीन में से 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। तीसरे आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना लेकिन गैरकानूनी गतिविधि चलाने के आरोप में। उसे 10 साल सजा सुनाई गई जो वह पहले ही काट चुका है। 12 साल पहले दीपावली के ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना में 60 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए थे।