दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र सरकार का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। अदालत ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही। केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली नाइक की संस्था की याचिका में 'दम नहीं' होने की बात कहते हुए अदालत ने कहा कि सरकार का आदेश 'मनमाना और अवैध नहीं' था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र सरकार का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। अदालत ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही। केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली नाइक की संस्था की याचिका में 'दम नहीं' होने की बात कहते हुए अदालत ने कहा कि सरकार का आदेश 'मनमाना और अवैध नहीं' था।