दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी और बिक्री को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि उसने सिर्फ प्रचार पाने के लिए यह याचिका दायर की है. अदालत ने कहा कि यहां मानव की खरीद-फरोख्त का कोई सवाल नहीं उठता और यह एक जनहित याचिका नहीं है बल्कि यह प्रचार पाने वाली याचिका है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी और बिक्री को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि उसने सिर्फ प्रचार पाने के लिए यह याचिका दायर की है. अदालत ने कहा कि यहां मानव की खरीद-फरोख्त का कोई सवाल नहीं उठता और यह एक जनहित याचिका नहीं है बल्कि यह प्रचार पाने वाली याचिका है.